वाराणसी: पारदर्शी चुनाव के लिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना आवश्यक है, मतदाता सूची को सही करने के लिए राजनैतिक दल के लोग अभी से प्रयास करें- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी

वाराणसी: पारदर्शी चुनाव के लिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना आवश्यक है, मतदाता सूची को सही करने के लिए राजनैतिक दल के लोग अभी से प्रयास करें- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी
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समस्त राजनैतिक दलों को बूथ लेवल एजेन्ट नियुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, ताकि मतदाता सूची को शुद्ध/दुरुस्त करने में उनका सहयोग प्राप्त हो सके, ऑनलाइन आवेदन पत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
वर्तमान में गतिशील निरन्तर पुनरीक्षण में जो व्यक्ति 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा अभी तक उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है वे अपना आवेदन फार्म-6 पर प्रस्तुत कर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं
घर-घर सर्वे के दौरान यदि कोई मतदाता 01 जनवरी की अर्हता तिथि के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को अर्ह हो रहे है तो उन सभी अर्ह मतदाताओं से फार्म-6 प्राप्त कर लिया जायेगा
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र को पत्र लिखकर कहा है कि अधिकारी विधानसभा सदस्यों के पत्रों, फोन कॉल या संदेशों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष ने मुख्य सचिव से कहा है कि वे प्रशासनिक सचिवों, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुखों, pic.twitter.com/knvDg389QS
— GoyalExpress
(@ExpressGoyal) March 20, 2025
वाराणसी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में समस्त मान्यता प्राप्त (राष्ट्रीय एवं राज्यीय) राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। जिसमें बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दलों से 30 अप्रैल, 2025 तक सुझाव आमंत्रित किया है। उक्त के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आहूत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस. राजलिंगम ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारी प्रतिनिधियों से कहा कि पारदर्शी चुनाव के लिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना आवश्यक है। मतदाता सूची को सही करने के लिए अभी से प्रयास करें। समस्त राजनैतिक दल बीएलए की नियुक्ति अवश्य कर ले और ऑनलाइन आवेदन पत्र को बढ़ावा दे। बताया गया कि आयोग द्वारा समस्त राजनैतिक दलों को बूथ लेवल एजेन्ट (बी०एल०ए०) नियुक्त किये जाने के संबंध में विशेष अनुरोध किया गया है।अपने- अपने दलों से संबंधित बूथ लेवल एजेन्ट (बीएलए) नियुक्त करते हुए उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराये, ताकि मतदाता सूची को शुद्ध/दुरुस्त करने में उनका सहयोग प्राप्त हो सके।
आयोग के निर्देशानुसार फार्म-6 नया नाम सम्मिलित कराने के लिये, फार्म-6ए प्रवासी मतदाताओं के लिये, फार्म-7 किसी प्रविष्टि के अपमार्जन हेतु तथा फार्म-8 मतदाताओं द्वारा निवास स्थान परिवर्तन/निर्वाचक नामावली में संशोधन/मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिस्थापन तथा दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु निर्धारित है। आयोग के यह भी निर्देश है कि जो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं उनके फार्म-6 एवं इसके अतिरिक्त अन्य अर्ह मतदाताओं एवं विशेष तौर पर 24 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के नाम जोडे जाने हेतु फार्म-8 का उपयोग किया जाय।प्रकल्पित है कि 24 वर्ष से अधिक आयु के अर्ह व्यक्तियों का नाम देश अथवा प्रदेश की किसी न किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में होने की प्रबल सम्भावना है, जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय। बताया गया कि वर्तमान में गतिशील निरन्तर पुनरीक्षण 2025 में जो व्यक्ति 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा अभी तक उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है वे अपना आवेदन फार्म-6 पर प्रस्तुत कर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं।
दावा प्रस्तुत करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि प्रारूप की समस्त प्रविष्टियों को भरा जाय तथा उस पर दावेदार के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान लगाये जाय।प्रारूप – 6 के साथ आयु एवं निवास के सम्बन्ध में साक्ष्य एवं अद्यतन पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो संलग्न करना आवश्यक होगा। प्रारूप-6क पर प्रवासी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु आवेदन किया जा सकता है। मतदाता सूची में दर्ज किसी प्रविष्टि को शुद्ध कराने के लिए मतदाता फार्म -8 पर अपना रंगीन पासपोर्ट साइज का एक फोटो लगाकर संशोधित किये जाने वाले प्रविष्टि से संबंधित साक्ष्य संलग्न कर संशोधन कराया जा सकता है। मतदाता सूची/फोटोरोल से किसी मतदाता का नाम अपमार्जित कराने हेतु फार्म-7 पर आवेदन किया जा सकता है। कोई मतदाता फार्म – 8 द्वारा निवास स्थान परिवर्तन/निर्वाचक नामावली में संशोधन/मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिस्थापन तथा दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु भरकर अपना संशोधन करा सकता है। प्रत्येक वर्ष निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के पूर्व घर-घर मतदाताओं के सत्यापन की कार्यवाही की जाती है। प्रत्येक वर्ष निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम माह अक्टूबर- नवम्बर के मध्य होता है। निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन जनवरी के प्रथम सप्ताह में किया जाता है। आयोग द्वारा वर्ष में चार अर्हता तिथियां नियत की गयी है। घर-घर सर्वे के दौरान यदि कोई मतदाता 01 जनवरी की अर्हता तिथि के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को अर्ह हो रहे है तो उन सभी अर्ह मतदाताओं से फार्म-6 प्राप्त कर लिया जायेगा और उस अर्ह तिथि में उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किये जाने की कार्यवाही की जाती है। पुनरीक्षण अवधि में प्रत्येक सप्ताह प्राप्त हुये दावे और आपत्तियों की सूची (फार्म – 9,10,11 व 11क) की पी०डी०एफ० डाटा जन सामान्य के अवलोकन हेतु https://varanasi.nic.in के DEO Portal Tab पर उपलब्ध कराया जाता है। अन्तिम प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों की पी०डी०एफ० डाटा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in पर Public Domain में उपलब्ध है और किसी भी व्यक्ति द्वारा इनका अवलोकन किया जा सकता है। वेबसाइट http://www.ceouttarpradesh.nic.in पर search your name elector roll बटन पर क्लिक करके मतदाताओं द्वारा अपने सम्बन्धित विवरण की पुष्टि की जा सकती है। मतदाता साइट LINK https://electoralsearch.in एवं साइट लिंक ttps://voters.eci.gov.in पर भी अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते है। मतदाता अपने मोबाइल में Voter Helpline App डाउनलोड करके भी उक्त सेवायें प्राप्त कर सकते है।