कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा POCSO मामले में CID ने दाखिल की चार्जशीट
बेंगलुरु कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा पास्को मामले में सीआईडी ने दाखिल की चार्जशीट, किशोरी से यौन उत्पीड़न मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ सीआईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीआईडी ने येदियुरप्पा पर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं।
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जांच एजेंसी की ओर से कोर्ट में दाखिल आरोपपत्र में कहा गया है कि जब नाबालिग अपनी मां के साथ येदियुरप्पा से मिलकर न्याय की गुहार लगाने गए थे तो पूर्व सीएम ने उनकी कलाई पकड़ ली थी। इसके बाद उसे एक अलग बैठक कक्ष में ले गए और दरवाजा बंद कर लिया। सीआईडी का आरोप है कि येदियुरप्पा ने बंद कमरे में किशोरी का उत्पीड़न करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, चार्जशीट में आगे कहा गया है कि येदियुरप्पा ने इस मामले में मुंह बंद रखने के लिए किशोरी की मां को पैसे भी दिए थे।
सीआईडी ने गुरुवार को पॉक्सो मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 में चार्जशीट दाखिल की थी। येदियुरप्पा के सहयोगियों और 3 अन्य सह-आरोपियों अरुण वाईएम, रुद्रेश एम और जी मारिस्वामी पर IPC की धारा 204 और 214 के तहत आरोप लगाए गए हैं। आरोपपत्र के अनुसार, 2 फरवरी 2024 को सुबह करीब सवा 11 बजे 17 वर्षीय कथित पीड़िता अपनी 54 वर्षीय मां (शिकायतकर्ता) के साथ यहां डॉलर्स कॉलोनी स्थित येदियुरप्पा के आवास पर पिछले मामले और अन्य मुद्दों में न्याय दिलाने की गुहार लगाने गई थी। पीड़िता पूर्व में यौन उत्पीड़न और अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा नेता के आवास पर गई थी। चार्जशीट के मुताबिक, येदियुरप्पा ने नाबालिग लड़की की मां से बात करते हुए अपने बाएं हाथ से पीड़िता की दाएं हाथ की कलाई पकड़ी हुई थी।
सीआईडी की चार्जशीट में आगे बताया गया कि इसके बाद येदियुरप्पा ने नाबालिग लड़की को हॉल के बगल में एक बैठक कक्ष में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने पीड़िता से पूछा कि क्या उसे उस व्यक्ति का चेहरा याद है, जिसने पूर्व में उसका यौन शोषण किया था, जिसपर पीड़िता ने दो बार जवाब दिया कि उसे याद है। सीआईडी ने आरोप लगाया कि इसके बाद येदियुरप्पा ने पीड़िता से पूछा कि उस वक्त उसकी क्या उम्र थी, जिस पर लड़की ने जवाब दिया साढ़े छह वर्ष। आरोपपत्र के मुताबिक, इस वक्त येदियुरप्पा ने लड़की से यौन उत्पीड़न का कथित प्रयास किया। चार्जशीट के मुताबिक, डरी-सहमी पीड़िता ने येदियुरप्पा का हाथ झटका, दूर हटी और उनसे दरवाजा खोलने को कहा। येदियुरप्पा ने तब दरवाजा खोल दिया और जब पीड़िता बाहर निकल रही थी तो उन्होंने अपने जेब से कुछ पैसे निकालकर पीड़िता के हाथ में थमा दिएकिशोरी की कलाई पकड़ी, कमरे में जाकर लगाई कुंडी, चुप रहने के लिए मां को दिए पैसे, येदियुरप्पा पर कैसे-कैसे आरोप
आरोपपत्र में बताया गया कि बाहर आकर येदियुरप्पा ने पीड़िता की मां से कहा कि वह इस मामले में उनकी मदद नहीं कर सकते और उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उन्हें जाने के लिए कह दिया। पीड़िता की मां ने 20 फरवरी को अपने फेसबुक खाते पर घटना से संबंधित एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके बाद येदियुरप्पा के कहने पर अन्य आरोपियों अरुण, रुद्रेश और मारिस्वामी पीड़िता के घर जाकर मां-बेटी दोनों को भाजपा नेता के आवास पर ले आए। आरोपपत्र के अनुसार, अरुण ने यह सुनिश्चित किया कि पीड़िता की मां अपने फेसबुक खाते और अपने आईफोन की गैलरी से वीडियो को डिलीट करे। येदियुरप्पा के निर्देश पर रुद्रेश ने कथित पीड़िता को दो लाख रुपये नकद दिए। येदियुरप्पा के खिलाफ इस साल 14 मार्च को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर बेंगलुरु की अदालत ने 13 जून को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 14 जून को येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था। सीआईडी ने 17 जून को पूर्व मुख्यमंत्री से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की थी। येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाने वाली पीड़िता की मां की पिछले महीने यहां एक निजी अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी।
आरोपपत्र में बताया गया कि बाहर आकर येदियुरप्पा ने पीड़िता की मां से कहा कि वह इस मामले में उनकी मदद नहीं कर सकते और उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उन्हें जाने के लिए कह दिया। पीड़िता की मां ने 20 फरवरी को अपने फेसबुक खाते पर घटना से संबंधित एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके बाद येदियुरप्पा के कहने पर अन्य आरोपियों अरुण, रुद्रेश और मारिस्वामी पीड़िता के घर जाकर मां-बेटी दोनों को भाजपा नेता के आवास पर ले आए। आरोपपत्र के अनुसार, अरुण ने यह सुनिश्चित किया कि पीड़िता की मां अपने फेसबुक खाते और अपने आईफोन की गैलरी से वीडियो को डिलीट करे। येदियुरप्पा के निर्देश पर रुद्रेश ने कथित पीड़िता को दो लाख रुपये नकद दिए। येदियुरप्पा के खिलाफ इस साल 14 मार्च को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर बेंगलुरु की अदालत ने 13 जून को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 14 जून को येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था। सीआईडी ने 17 जून को पूर्व मुख्यमंत्री से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की थी। येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाने वाली पीड़िता की मां की पिछले महीने यहां एक निजी अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी।