वाराणसी: न्यायलय ने मामा-भांजे को दी उम्रकैद की सजा जाने क्या था पूरा मामला
वाराणसी: न्यायलय ने मामा-भांजे को दी उम्रकैद की सजा जाने क्या था पूरा मामला
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वाराणसी: न्यायलय ने मामा-भांजे को दी उम्रकैद की सजा जाने क्या था पूरा मामला, अपर जिला जज (प्रथम) रविंद्र कुमार श्रीवास्तव ने भाभी की चचेरी बहन से प्रेम संबंध की रंजिश में युवक की हत्या के मामले में मामा-भांजे को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 25 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया।
प्रकरण के अनुसार, मिर्जामुराद बसंतपट्टी निवासी गणेश प्रसाद का भतीजा रोशन लाल मौर्या बचपन से ही ठठरा, मिर्जामुराद गांव निवासी अपने मामा श्यामलाल मौर्या के घर रहता था। श्यामलाल के एक बेटे की शादी लोहता थाना क्षेत्र के भरथरा गांव में हुई थी। पांच फरवरी 2006 को मामा की बहू को बाइक से पहुंचाकर लौट रहा था। डंगहरिया के पास जीटी रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर रोशन लाल की हत्या कर दी।
विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि श्यामलाल की बहू की चचेरी बहन से रोशन लाल का प्रेम प्रसंग था। यह बात युवती के भाई अभियुक्त प्रेमचंद को नागवार लगी। प्रेमचंद का मामा अभियुक्त लक्ष्मण मौर्या भी रिश्ते को पसंद नहीं करता था। बाद में रोशन और लड़की के बीच शादी की बात चली, लेकिन रोशनलाल के घर वालों ने इंकार कर दिया था। इसी बात की रंजिश को लेकर रोशनलाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अदालत में अभियोजन की ओर से 8 गवाह पेश किए गए।