वाराणसी थाना फूलपुर पुलिस द्वारा नवजात शिशु की खरीद-फरोख्त करने वाले चिकित्सक, महिला व पुरूष को किया गिरफ्तार, कब्जे से कूटरचित जन्म प्रमाण पत्र बरामद
वाराणसी थाना फूलपुर पुलिस द्वारा नवजात शिशु की खरीद-फरोख्त करने वाले चिकित्सक, महिला व पुरूष को किया गिरफ्तार, कब्जे से कूटरचित जन्म प्रमाण पत्र बरामद
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श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन व अपर पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.08.2024 को थाना फूलपुर पुलिस द्वारा नवजात शिशु को खरीद-फरोख्त करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0 0219/2024 धारा 137/338/340(2) बीएनएस व 81 जे0जे0 एक्ट 2015 से सम्बन्धित अभियुक्तगण (1) अशोक पटेल पुत्र राजाराम पटेल, नि0 टेन्डुआ नारायणपुर, थाना अदलहाट, जनपद मिर्जापुर उम्र लगभग 25 वर्ष, (2) डा0 जमील खान पुत्र स्व0 मंसूर खान, नि0 दुलहीपुर, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली उम्र करीब 55 वर्ष (KB हास्पिटल साहित्य नाका मोड़ रामनगर वाराणसी) व (3) 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार कर कब्जे से नवजात शिशु व कूटरचित जन्म प्रमाण पत्र बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।
पूछताछ का विवरण-
पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण उपरोक्त ने बताया कि अभियुक्ता की देवरानी व अभियुक्त अशोक पटेल की बहन की कोई सन्तान नही है जिस सम्बन्ध में मैने पहले से डाक्टर से बच्चा उपलब्ध कराने के लिये कहा था । दि0- 19.08.2024 को डा0 खान द्वारा मुझे फोन कर बताया गया कि एक बच्चा है जिसको मैने दिनांक- 20.08.2024 को के0बी0 हास्पिटल साहित्य नाका मोड़ रामनगर पहुँचकर कुल 50,000/- रूपये नगद देकर डा0 खान से बच्चे को ले लिया तथा अपने घर पर रखकर पालन पोषण कर रही थी दिनाकं- 22.08.2024 को मैं और अशोक पटेल नवजात शिशु बच्चे को लेकर बाबतपुर एयरपोर्ट से बैंगलोर अपनी देवरानी जो कर्नाकट में रहती है को देने के लिये जा रहे थे कि एयरलाइन व सीआईएसएफ द्वारा नवजात शिशु बच्चे का जन्मप्रमाण-पत्र देखने के बाद जिसको डा0 खान द्वारा ही मुझे दिया गया था रोक लिया गया । अभियुक्त डा0 जमील खान से पूछताछ करने पर बताये कि दिनाक- 18.08.2024 को मेरे हॉस्पिटल में एक महिला द्वारा शिशु को जन्म दिया गया था मेरे द्वारा जच्चा-बच्चा का इलाज किया गया था जो दो दिवस तक मेरे हॉस्पिटल में रहने के बाद दिनाकं- 20.08.2024 को परिजनो की सहमति से नवजात शिशु को 50000/- रूपये नगद में महिला को दे दिया गया था । जिसका मेरे पास सहमति प्रमाण पत्र है ।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0स0 0219/2024 धारा 137/338/340(2) बीएनएस व 81 जे0जे0 एक्ट 2015 ।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. अशोक पटेल पुत्र राजाराम पटेल, नि0 टेन्डुआ नारायणपुर, थाना अदलहाट, जनपद मिर्जापुर उम्र लगभग 25 वर्ष ।
2. डा0 जमील खान पुत्र स्व0 मंसूर खान, नि0 दुलहीपुर, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली ( KB हास्पिटल साहित्य नाका मोड़ रामनगर वाराणसी ) उम्र करीब 55 वर्ष ।
3. एक अभियुक्ता ।
बरामदगी का विवरण-
1. एक नवजात शिशु, कूटरचित जन्म प्रमाण-पत्र ।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-
प्र0नि0 प्रवीण कुमार सिंह,थाना फूलपुर, कमि0 वाराणसी ।
उ0नि0 मुनिशंकर वर्मा, थाना फूलपुर, कमि0 वाराणसी ।
हे0का0 रमेश यादव,थाना फूलपुर, कमि0 वाराणसी ।
का0 राजेश कुमार, थाना फूलपुर, कमि0 वाराणसी ।
म0का0 पूजा पाठक, थाना फूलपुर, कमि0 वाराणसी ।