वाराणसी: गैंगरेप के मामले में आरोपित को मिली जमानत
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#मणिपुर में #राष्ट्रपति शासन हुआ लागू।@rashtrapatibhvn pic.twitter.com/muuHuQgrVI
— GoyalExpress🇮🇳 (@ExpressGoyal) February 13, 2025
“”अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, रवि तिवारी व शिवेंद्र मणि त्रिपाठी ने पक्ष रखा””
👉अभियोजन पक्ष के अनुसार बलिया की रहने वाली पीड़िता ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह लंका थाना क्षेत्र में स्थित एक प्राइवेट हास्टल में रहकर नीट की तैयारी करती है। इस दौरान 22 जनवरी 2025 को राज जान नामक युवक जो कि उसके जान-पहचान का लड़का है, उसने उसे फोन कर मिलने के लिए क्षेत्र में स्थित एक गेस्ट हाउस पर मिलने के लिए बुलाया। प्रार्थिनी जब गेस्ट हाउस पर पहुंची तो वहां पर मौजूद आरोपित राज जान ने उसे नशीला पदार्थ पिलाया। जिसके बाद उसे कुछ समझ मे नहीं आ रहा था। नशा उतरने के बाद उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके गुप्तांग मे दर्द हो रहा था। जिससे उसे एहसास हो गया कि राज जान द्वारा खुद व अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसका अश्लील विडियो भी बनाया। पीड़िता के रोने गिडगिडाने पर आरोपित ने उसे धमकी देते हुए कहा कि यदि उसने दुष्कर्म के बारे मे किसी को भी बताया तो दुष्कर्म का विडियो यूट्यूब व अन्य सोशल मीडिया प्लटेफार्म पर वायरल कर देगा। इसके बाद उसका साथी अमन पीड़िता को उसके छात्रावास पर छोड़ कर वहां से चला गया।