कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के अंतर्गत लाभ उपलब्ध पेंशन और निकासी लाभों की विभिन्न श्रेणियां

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के अंतर्गत लाभ उपलब्ध पेंशन और निकासी लाभों की विभिन्न श्रेणियां
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|| संसद में आज || ई-श्रम पोर्टल पर 30.68 करोड़ से ज़्यादा असंगठित कामगार पंजीकृत हैं। 2021 में लॉन्च किए गए इस पोर्टल में अब पीएम-स्वनिधि, पीएम-जेजेबीवाई और आयुष्मान भारत समेत 13 सरकारी योजनाएं शामिल हैं। खास बात यह है कि पंजीकृत कामगारों में 53% महिलाएं हैं। #Parliament pic.twitter.com/9WAY326mgT
— GoyalExpress🇮🇳 (@ExpressGoyal) March 10, 2025
कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) आकस्मिकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हुए व्यापक लाभ प्रदान करती है, जो सदस्यों और उनके परिवारों की वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ईपीएस के तहत उपलब्ध पेंशन और निकासी लाभों की विभिन्न श्रेणियां इस प्रकार हैं:
- 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर सदस्य पेंशन।
- 50 वर्ष की आयु से प्रारंभिक सदस्य पेंशन।
- सेवा के दौरान स्थायी एवं पूर्ण विकलांगता पर विकलांगता पेंशन।
- सदस्य या पेंशनभोगी की मृत्यु पर विधवा/विधुर पेंशन।
- सदस्य की मृत्यु पर 25 वर्ष की आयु तक एक समय में 2 बच्चों के लिए बाल पेंशन।
- यदि परिवार में कोई जीवनसाथी न हो या जीवनसाथी की मृत्यु हो जाए तो सदस्य की मृत्यु पर 25 वर्ष की आयु तक एक बार में 2 अनाथ बच्चों को अनाथ पेंशन दी जाएगी।
- विकलांग बच्चे/अनाथ के सम्पूर्ण जीवन के लिए विकलांग बच्चा/अनाथ पेंशन।
- सदस्य की मृत्यु पर नामित व्यक्ति को पेंशन दी जाएगी तथा ईपीएस, 1995 के तहत यदि कोई परिवार नहीं है तो सदस्य द्वारा विधिवत् नामित व्यक्ति को आजीवन भुगतान किया जाएगा।
- सदस्य की मृत्यु पर आश्रित पिता/माता को पेंशन, बशर्ते सदस्य का कोई परिवार या नामित व्यक्ति न हो।
- सेवा से बाहर निकलने या सेवानिवृत्ति पर निकासी लाभ, बशर्ते सदस्य ने पेंशन के लिए पात्र सेवा प्रदान न की हो।
कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले कुल पेंशनभोगियों की वर्षवार संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:
वर्ष | ईपीएस-95 के अंतर्गत कुल पेंशनभोगी |
2019-20 | 6682717 |
2020-21 | 6919823 |
2021-22 | 7273898 |
2022-23 | 7558913 |
2023-24 | 7849338 |
यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।