वाराणसी मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई संपन्न
वाराणसी मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई संपन्न
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स्कूली वाहनों में क्षमता से ज्यादे बच्चे बैठाने पर वाहनों तथा अभिभावकों के खिलाफ बच्चे की जान खतरे में डालने पर नोटिस जारी करते हुए एफआईआर दर्ज कराया जाये। प्रेसर हॉर्न तथा हूटर के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ते हुए सभी वाहनों से इनको हटाया जाये। अगले एक सप्ताह में सभी दो पहिया वाहनों को चेक करते हुए उनसे प्रेसर हॉर्न उतारते हुए मौके पर ही उनको नष्ट किया जाये। चिन्हित 9 ब्लैक स्पॉट्स पर अभी तक कार्रवाई नहीं किये जाने पर लोकनिर्माण विभाग के एक्सईएन को स्पष्टीकरण जारी करते हुए अगले तीन दिन में उक्त के निराकरण हेतु कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित के खिलाफ निलम्बन की कार्रवाई की जायेगी। ओवरलोडिंग को रोकने हेतु टोल प्लाजा पर नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए लगातार अभियान चलाया जाये। वाराणसी नगरीय क्षेत्र (जिसमें चार वर्ष मान्य) को छोड़कर नगर-निगम सीमा के बाहर 20 साल तक के वाहनों को परमिट दिया जायेगा।
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वाराणसी। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय सड़क सुरक्षा की बैठक आयोजित हुई जिसमें मंडलायुक्त द्वारा विभिन्न दिशानिर्देशों को सुनिश्चित करने को निर्देशित किया गया:-
● वाराणसी मण्डल में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आँकड़े व विश्लेषण प्रदर्शित किये गये जिसमें उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में 50 प्रतिशत तक कमी लाये जाने का लक्ष्य के सापेक्ष वाराणसी मण्डल की समीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2023 की अपेक्षा वर्ष 2024 में अगस्त माह तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 0.35 प्रतिशत, मृतकों की संख्या में 0.43 प्रतिशत एवं घायलों की संख्या में 0.28 प्रतिशत की कमी आयी है।
● गत बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गयी जिसमें मंडलायुक्त ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को सड़कों पर उतरने को निर्देशित करते हुए सभी कामर्शियल वाहनों पर शत-प्रतिशत रिफ्लेक्टिव टेप लगाने को निर्देशित किया गया। संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि नये वाहनों तथा फिटनेस वाली गाड़ियों पर शत प्रतिशत रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जा रहा है तथा 813 वाहनों से 11 लाख रुपये वसूले गये हैं।
● प्रेशर हार्न के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की समीक्षा के दौरान प्रेसर हॉर्न तथा हूटर के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ते हुए अगले एक सप्ताह में शहर में पंजीकृत लगभग 80000 सभी दो पहिया वाहनों को चेक करते हुए उनसे प्रेसर हॉर्न उतारने तथा वाहनों से जब्त करने के उपरांत मौके पर ही उनको नष्ट करने को कहा। उन्होंने इनको बेचने वाले वाहनों के खिलाफ भी आज से ही व्यापक अभियान चलाकर इनको जब्त करते हुए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई को निर्देशित किया तथा प्रत्येक दिन की कार्रवाई से अवगत कराने को भी कहा गया।
● सड़कों पर स्थापित ब्लैक स्पॉट्स, अवैध कट तथा अन्य दुर्घटना घटित कारणों का विश्लेषण तथा सुधारात्मक कार्यवाही की समीक्षा की गयी जिसमें अध्यक्ष द्वारा अगली बैठक में चिन्हित सभी ब्लैक स्पॉट, अवैध कट तथा उनके निराकरण हेतु की गयी कार्रवाई के साथ साक्ष्य हेतु फोटो भी उपलब्ध कराने को कहा गया।
● टोल प्लाजा पर “वे-इन-मोशन” प्रणाली की स्थापना एवं ओवरलोड वाहनों की प्राप्त सूची के आधार पर प्रवर्तन कार्यवाही की समीक्षा के दौरान ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध कृत कार्यवाही की समीक्षा की गयी जिसमें ओवरलोडिंग पर लगातार निर्देशों के बावजूद नियंत्रण नहीं होने पर उन्होंने जिम्मेदारी तय करने को निर्देशित किया तथा सभी टोल प्लाजा पर नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए ओवरलोडिंग के खिलाफ लगातार अभियान चलाने को निर्देशित किया ताकि सड़कों को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने टोल प्लाजा के कर्मचारियों को ओवरलोड ट्रकों की सूचि परिवहन विभाग को मुहैया कराने को निर्देशित किया ताकि संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
● सभी डिवाइडर पर रिफ्लेक्टिव टेप, डाईवर्जन बोर्ड लगाते हुए सर्विस लेन पर बड़े वाहनों को प्रतिबंधित करने को कहा गया। हरहुआ क्षेत्र में चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर अगले एक सप्ताह में रिफ्लेक्टिव टेप लगाते हुए उसका उचित प्रबंध नहीं करने पर राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंधित प्राधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जायेगी।
● परिवहन विभाग द्वारा विगत दिसंबर माह में वाराणसी में चिन्हित 9 ब्लैक स्पॉट्स पर लोकनिर्माण विभाग द्वारा अभी तक कार्रवाई नहीं किये जाने पर लोकनिर्माण विभाग के एक्सईएन को स्पष्टीकरण जारी करते हुए अगले तीन दिन में उक्त के निराकरण हेतु कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित के खिलाफ निलम्बन की कार्रवाई को निर्देशित किया गया।
● वाहन चालकों का राजकीय चिकित्सालयों में स्वास्थ्य जांच कार्ड के अनुसार नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित कराते हुए अनफिट पाये जाने पर उनके ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त करते हुए उनके फिट होने के उपरांत प्रस्तुतीकरण देने पर ही उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाये।
● मा० सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुपालन में सड़क सुरक्षा के विभिन्न बिन्दुओं पर प्रवर्तन कार्यवाही की समीक्षा के दौरान नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस के सहयोग से अभियान चलाने तथा राजमार्गों आदि पर नशा स्पॉट को चिन्हित भी किया जाये ताकि प्रतिदिन इनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
● चालू वर्ष में जनपद स्तर पर गठित “जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति” तथा “जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति” एवं गत बैठक में समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गयी जिसमें मंडलायुक्त द्वारा विद्यालय समिति की बैठक करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी को लेकर स्कूली वाहनों के विरुद्ध लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाते हुए अगले एक महीने लगातार तक उन सभी वाहनों को चिन्हित करने को कहा गया जिसमें क्षमता से ज्यादे बच्चे बैठाये गये हों तथा ऐसे वाहनों, अभिभावकों के खिलाफ बच्चे की जान खतरे में डालने पर नोटिस जारी करते हुए एफआईआर दर्ज कराने तथा संबंधित की कार्रवाई की विज्ञप्ति जारी करने को कहा ताकि बच्चों के खिलाफ होने वाले हादसों पर पूरी तरह रोक लगायी जा सके।
● नगरीय क्षेत्र में यातायात व्यवस्था, पार्किंग, सड़कों पर अवैध अतिक्रमण व अवैध बस / टेम्पो-टैक्सी अड्डा के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही को निर्देशित किया गया।
● विभिन्न श्रोतों से सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावित व्यक्तियों को मिलने वाली सहायता राशि का पर्यवेक्षण / अनुश्रवण तथा “हिट एण्ड रन” योजना के तहत सहायता राशि प्रदान की जाती जिसमें घायल व्यक्ति को पच्चास हजार तथा मृतक के उत्तराधिकारी को दो लाख देने का प्रावधान है की भी समीक्षा की गयी।
● परिवहन विभाग को ट्राफिक पुलिस के साथ मिलकर गुड सेमेरिटन योजना को लागू कराने को कहा गया जिसमें घायल व्यक्ति की मदद करने वाले को प्रोत्साहन स्वरूप पांच हजार रुपये नगद देने का प्रावधान किया गया है।
● विभाग द्वारा 2 अक्तूबर से 16 अक्तूबर तक “सड़क सुरक्षा पखवाड़ा” का आयोजन किया जा रहा जिसकी भी समीक्षा बैठक में की गयी जिसके प्रभावी क्रियान्वयन को मंडलायुक्त ने निर्देशित किया।
● बैठक में विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), मंडल के जिलों के परिवहन विभाग के अधिकारियों समेत राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी उपस्थित रहे।
संभागीय परिवहन प्राधिकरण की 113वीं बैठक आयोजित हुई जिसमें विभिन्न एजेंडा पर चर्चा हुई जिसमें वाहन स्वामियों द्वारा देहात क्षेत्रों, चकिया-जमुई मार्ग, आशापुर-बलुआ मार्ग, बाबतपुर क्षेत्र, गाजीपुर की तरफ की बसों के संचालन तथा वाहनों के परमिट को लेकर वाहन स्वामियों तथा उनके संगठनों द्वारा अपनी बात रखी गयी जिसपर मंडलायुक्त ने वाराणसी नगरीय क्षेत्र (जिसमें चार वर्ष मान्य) को छोड़कर नगर-निगम सीमा के बाहर 20 साल तक के वाहनों को परमिट देने को आदेशित किया तथा बाबतपुर के पास पंजीकृत ऑटो चालकों तथा उनके संगठनों को अपना स्टैंड बनाते हुए उनको चिन्हित ग्रामीण रूट पर चलने को निर्देशित किया गया। कोई रूट ओवरलैप नहीं होने पाये तथा स्टेज कैरिज रूट पर उनके चलने पर उनको नोटिस जारी करते हुए उनके लाइसेन्स रद्द करने की प्रक्रिया हेतु कहा गया। मंडलायुक्त ने ट्राफिक नियमों के प्रशिक्षण हेतु ट्राफिक पुलिस से मिलकर दो-दो घंटे के प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने को कहा।
● परमिट के धारक की मृत्यु के फलस्वरूप परमिट के उत्तराधिकारी द्वारा परमिट के हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार के दौरान मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि परमिट धारक की मृत्यु की सूचना 30 दिन के अन्दर दिये जाने पर उसके उत्तराधिकारी को परमिट का हस्तान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर परिवहन प्राधिकरण परमिट का हस्तान्तरण 90 दिन के अंदर उत्तराधिकारी के नाम करेगा तथा परिवार के अलावा कोई अन्य परमिट हेतु आवेदन करेगा तो उसका निर्धारण बैठक में तय होगा।